
मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए CBSE स्कूलों में क्लास वन और टू के स्टूडेंट्स को होमवर्क देने पर रोक लगा दी है। मंगलवार को दिए अपने आदेश में कोर्ट ने स्कूली बैग के बढ़ते बोझ को लेकर कहा कि बच्चे कोई वेटलिफ्टर नहीं हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को हिदायत देते हुए कहा कि वो राज्य सरकारों को निर्देश देकर बच्चों के बैग का वजन कम कराए। कोर्ट ने स्कूलों में NCERT (नेशनल काउंसिल फोर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग) किताबों को अनिवार्य का निर्देश भी दिया।
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